हरदा जिला

पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन घर-घर जाकर करें, हरदा कलेक्टर ने अधिकारियों को दिये निर्देश

हरदा कलेक्टर ने जिले के सभी जनपद पंचायतों के सीईओ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन घर-घर जाकर कराया जाए.

Harda News Today: मध्यप्रदेश में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभागांतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं के सभी हितग्राहियों का ई-केवाईसी (e-KYC) कराया जाना है. शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार, ई-केवाईसी हेतु शेष रहे हितग्राहियों को कुछ समय पहले ही ई-केवायसी 31 अगस्त तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था. इस दौरान निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं करने के कारण शासन द्वारा पेंशन होल्ड करने संबंधित निर्देश भी प्रसारित किये गये थे.

पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन घर-घर जाकर करें

हालांकि, अब हरदा जिला कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जिले के सभी जनपद पंचायतों के सीईओ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन घर-घर जाकर कराया जाए. इस भौतिक सत्यापन के दौरान मृत, अपात्र अथवा पलायन कर गये व्यक्तियों को होल्ड की सूची में रखकर जांच के पश्चात् मृत, अपात्र अथवा पलायन घोषित कर पेंशन बंद करने की कार्यवाही करें. 

इस दौरान ऐसे पात्र पेंशन हितग्राही जो चलने-फिरने में असमर्थ है व उनकी वृद्धावस्था या दिव्यांगता के कारण उनका समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी नहीं हो रहा है, ऐसे प्रकरण में ग्राम पंचायत सचिव अथवा वार्ड प्रभारी पंचनामा बनाकर दें कि पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी करने हेतु सभी प्रयास कर लिये गये है. हितग्राहियों का बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट अथवा आईआरआईएस अथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है एवं हितग्राही वर्तमान में दिये गये पते पर निवासरत है तथा योजना हेतु पात्र हैं.

उन्होंने निर्देशित किया है कि जिला अथवा ब्लाक ई-गवर्नेंस की टीम द्वारा उक्त हितग्राहियों की समग्र पोर्टल पर किसी भी प्रक्रिया से आधार ई-केवाईसी नहीं होने की पुष्टि की जावे. यह पुष्टि होने के बाद स्थानीय निकाय पदाभिहित अधिकारी द्वारा इन पेंशन हितग्राहियों को पोर्टल पर चिन्हित कर प्रमाणित किया जावे. साथ ही हितग्राहियों की पेंशन को होल्ड नहीं करने एवं पेंशन जारी रखने की अनुशंसा करें.

उन्होंने आगे यह भी निर्देशित किया है कि ऐसे हितग्राही जिन्हें सत्यापन के दौरान अपात्र अथवा पलायन व अन्य कारण से पेंशन बंद करने के बाद अगर हितग्राही के द्वारा ई-केवाईसी करवाई जाती है तो पात्रतानुसार पुनः नवीन आवेदन दर्ज कर पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही कर पात्रतानुसार एरियर दिये जाने की कार्यवाही की जावे.

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