
Harda News Today: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority- NALSA) नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा अरविन्द रघुवंशी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में लंबित तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, हरदा तथा तहसील न्यायालय, टिमरनी और खिरकिया में किया जावेगा.
जिले के लंबित प्रकरणों का होगा निराकरण
इस संबंध में नोडल अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, चोरी के मामलों को छोडकर विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण, सेवा मामलों जो सेवा निवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित है.
साथ ही राजस्व प्रकरण, दिवानी मामले तथा अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य, प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा. सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्रशेखर राठौर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अपने राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराये व लोक अदालत का लाभ उठायें.