मध्य प्रदेशहरदा जिला

हड़ताल पर रहे नायब तहसीलदार-तहसीलदारों को कारण बताओं नोटिस जारी, नर्मदापुरम संभाग आयुक्त ने मांगा जबाव

MP News: जमीनी स्तर से जुड़े अधिकारी नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों की अचानक हड़ताल से कई दिनों तक न सिर्फ आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ा बल्कि रोजाना न्यायिक प्रकरण भी बड़ी संख्या में लंबित होते रहें.

MP News: इसी अगस्त महीने में करीब 10 दिनों तक प्रदेश के साथ-साथ नर्मदापुरम संभाग के हरदा, बैतूल एवं नर्मदापुरम जिले के समस्त नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे. सभी नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों ने राजस्व अधिकारियों के मध्य शासन की योजनाओं के अनुरूप सुचारू रूप से कार्य संचालन किये जाने हेतु न्यायिक एवं गैर न्यायिक कार्य करने के निर्णय का विरोध जताते हुए 8 अगस्त 2025 से 17 अगस्त 2025 तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहें थे.

जमीनी स्तर से जुड़े अधिकारी नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों की अचानक हड़ताल से कई दिनों तक न सिर्फ आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ा बल्कि रोजाना न्यायिक प्रकरण भी बड़ी संख्या में लंबित होते रहें. बीते दिनों नर्मदापुरम संभाग से भी हड़ताल पर गए तहसीलदार और नायब तहसीलदारों पर अब कार्रवाई की तैयारी करते हुए संभाग आयुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है.

संभाग आयुक्त के मुताबिक, हड़ताल पर गए अधिकारियों का यह कृत्य शासन की मंशा एवं नीतियों के विरुद्ध है जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थाई निर्देश दिनांक 22 नवंबर 2006 के अनुसार, शासकीय सेवक के हड़ताल, धरना तथा सामूहिक अवकाश के कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुसार, कदाचार की श्रेणी में आते हैं.

नर्मदापुरम संभाग आयुक्त ने मांगा जबाव:

उक्त स्थिति को देखते हुए नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर ने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने वाले सभी नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों से कहां है कि उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सेवा सिविल आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1)(2)(3) के विपरीत होने के कारण कदाचार की श्रेणी में आता है तो क्यों ना आपके विरुद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अवधि दिनांक 8 अगस्त 2025 से दिनांक 17 अगस्त 2025 को मूलभूत नियम 17 ए के तहत समस्त प्रयोजन के लिए सेवा हरण (डाइज नान) करते हुए आपके विरुद्ध मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के प्रावधान अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये.

बीते दिनों नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के द्वारा कर्तव्य स्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने से जिलों में न्यायिक एवं गैर न्यायिक कार्य प्रभावित हुए एवं आम जनता को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है. कमिश्नर ने सभी नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को कारण बताओ सूचना पत्र देने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर संतोषजनक एवं समाधान कारक जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है अन्यथा उत्तर समाधान कारक नहीं होने की दशा में संबंधित के विरुद्ध नियम अनुसार, एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी. जिसकी समस्त जवाबदेही नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार की होगी.

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